नूंह: पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना, आठ साल बाद मिला न्याय
नूंह, 26 अगस्त । वर्ष 2018 में तावडू सदर थाना क्षेत्र के गांव पढेनी में गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में बुधवार काे अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने दोषी राजपाल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, राजपाल ने अपनी गर्भवती पत्नी आरती की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। जांच और सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरोपी अपनी पत्नी को सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसने गंडासे से उसके गले पर कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण आरती की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की गर्दन पर पांच गंभीर चोटें पाए जाने की पुष्टि हुई थी। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर नूंह पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। करीब आठ साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की सुनवाई के आधार पर राजपाल को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के फैसले से मृतका के परिजनों को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। फैसले के बाद परिजनों ने अदालत के निर्णय पर राहत जताई।