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गढवा कोर्ट से सासाराम के राजद प्रत्याशी को मिली जमानत, डकैती केस में भेजे गए थे जेल

वहीं 20 हजार रुपये दंड के तौर पर जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट की ओर से उसके खिलाफ 14 मार्च 2018 को स्थायी वारंट निर्गत किया था। उसके विरुद्ध बैंक डकैती करने का आरोप है।

घटना 6 दिसंबर 2004 की है। गढ़वा स्टेट बैंक मुख्य ब्रांच से कैशियर परमेश्वर राम, रामाधार तिवारी और जीप चालक प्रेम कुमार चौधरी कैस लेकर भवनाथपुर जा रहे थे। उसी क्रम में चिरौंजिया मोड़ के पास दो मोटरसाइकिल पर सवार छह अपराधियों ने जीप को ओवरटेक कर पिस्टल के बल पर रोका। उसके बाद वाहन से 10 लाख रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था।

घटनाक्रम में कैशियर परमेश्वर को उसके हाथ में गोली लगी थी। साथ ही सुरक्षा गार्ड का बंदूक भी छीन लिया गया था। उक्त मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि आरोपित सत्येंद्र फरार चल रहा था। उसके खिलाफ बिहार और झारखंड में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं।

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