तीन वर्ष पूर्व पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी को उम्रकैद की सजा
तीन वर्ष पूर्व पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी को उम्रकैद की सजा
मुरादाबाद, 20 मई (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश योगेंद्र यादव की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व मार्च 2022 में पति की हत्या के मामले में आरोपित पत्नी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले में राजपाल सिंह ने कटघर थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उसके छोटे भाई रवि सिंह (30) की शादी संभल जिले के नारायनपुर मिलक निवासी कांति सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद रवि सीतापुरी स्थित लीलावती के मकान में पत्नी के साथ रहने लगा। मकान मालिक ने उसे सूचना दी कि रवि का कत्ल हो गया है। आरोप लगाया कि रवि सिंह अपने साढू महिपाल निवासी राजीपुरा से कई बार झगड़ा हुआ था। महिपाल ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। महिपाल और क्रांति के बीच नजदीकियों की जानकारी रवि को हो गई थी। दोनों ने मिलकर उसके भाई की हत्या की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 18 मार्च 2022 को हत्या का केस दर्ज कर लिया था।