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सोनभद्र में सगे भाइयों को आठ-आठ वर्ष की कैद

सोनभद्र, 17 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के साेनभद्र जनपद में करीब 04 वर्ष पूर्व प्रताड़ना से तंग आकर युवती द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू बिपिन कुमार तृतीय की अदालत ने शनिवार को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषसिद्ध सगे भाइयों को 08-08 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। दाेषियाें पर 10-10 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, ओबरा थाना क्षेत्र के अरंगी गांव निवासी लीलावती पत्नी राम सनिही ने 12 सितंबर 2022 को थाना में तहरीर देते हुए शिकायत दर्ज

कराई थी कि उसने करीब दो वर्ष पूर्व बेटी कविता (21) की शादी बसंत गोड़ पुत्र भगवान दास निवासी खैरटिया से की थी। बेटी के ससुराल जाते ही उसका पति बसंत गोड़ व उसके देवर अमित गोड़ प्रताड़ित करने लगे। साथ ही मायके वालों की इज्जत भी नहीं करते थे। जिससे तंग आकर बेटी कविता ने उसी रात काे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस सूचना के मिलते ही वह बेटी की ससुराल पहुंची, तो शव सड़क पर रखा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दामाद बसंत गोड़ व उसका भाई अमित गोड़ से परेशान होकर बेटी ने यह कदम उठाया है। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर ओबरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 08 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी पति बसंत गोड़ व देवर अमित गोड़ को 08-08 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दाेनाें दाेषियाें पर 10-10 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 03-03 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

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