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गाय को सड़क पर दौड़ाने से मोपेड सवार की मौत, कोर्ट के आदेश पर छह माह बाद मामला दर्ज

जोधपुर, 03 जुलाई । शहर के इसाईयों का कब्रिस्तान- रोटरी चौराहा रोड के बीच में 10 जनवरी को एक पशु मालिक की लापरवाही से मोपेड सवार की जान चली गई थी। परिवार के लोग सामाजिक रीति रिवाज में व्यस्त रहे। इस बीच पुलिस में भी पशु मालिक और नगर निगम के खिलाफ केस दर्ज कराने की कार्रवाई में लगे, मगर उनका केस दर्ज नहीं किया गया। आखिरकार पीडि़त ने कोर्ट की शरण लेकर अब पशु मालिक और नगर निगम के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

शास्त्रीनगर पुलिस ने बताया कि मेरीलाइंस लेन अपर बाजार ऊंटी तमिलानाडू हाल निवासी महावीर नगर तीसरी पोल के बाहर महामन्दिर निवासी अक्षय तंवर पुत्र विजय कुमार तंवर ने मामला दर्ज कराया है। इसमें बताया कि उसके पिता विजय कुमार तंवर पुत्र स्व. रामलाल तंवर जोकि 10 जनवरी 2026 समय 12.15 एएम पर इसाईयों का कब्रिस्तान रोटरी सर्किल वाली रोड रेलवे कॉलोनी के बीच स्कूटर (एक्टिवा) से घर पर जा रहे थे। उनके साथ परिवादी का छोटा भाई कुनाल तंवर भी था। रास्ते पर गाय के मालिक द्वारा गाय को लापरवाही से अनियत्रित तरीके से सार्वजनिक रोड पर दौड़ाने के कारण अचानक गाय के परिवादी के पिताजी की एक्टिवा के सामने आ जाने से उनकी गाड़ी से टकरायी जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और परिवादी के पिताजी का एक्टिवा से गिरने पर एक्सीडेन्ट हो गया और गाड़ी के हैण्डल से उनके सीने में चोट आयी, तत्पश्चात् त्वरित परिवादी के पिताजी को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। मगर उसके पिता की जान नहीं बच पाई।

परिवार के लोग बाद में सामाजिक रीतिरिवाज में लग गए। परिवादी कई बार एक्सीडेन्ट होने वाले क्षेत्र के शास्त्रीनगर थाने गया था, मगर उसका केस दर्ज नहीं किया गया। छह मासी कार्यक्रम के बाद भी वह पुलिस के पास गया मगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आखिरकार पीडि़त ने अब कोर्ट में इस्तगासे के माध्यम से पशु मालिक और नगर निगम जोधपुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर केस दर्ज कराया है।

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