सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज
नई दिल्ली, 23 फरवरी । उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजस्थान के आठ उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राजस्थान उच्च न्यायालय जाने की छूट दे दी।
श्रीनिवास के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि आठ उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षतों और सदस्यों के कार्यकाल की सुरक्षा संबंधी उच्चतम न्यायालय के पहले के निर्णय का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। याचिका में उच्चतम न्यायालय के गणेश कुमार राजेश्वरराव सेलुकर बनाम महेंद्र भास्कर के फैसले का अनुपालन नहीं होने का आरोप लगाया गया था।
याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 141 और 144 के तहत उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला बाध्यकारी होने के बावजूद नई भर्ती के लिए नये नियम अधिसूचित नहीं किए गए और कार्यरत सदस्यों की समान रुप से निरंतरता संबंधी अर्जी स्वीकार नहीं की गई। इससे जिला उपभोक्ता आयोगों के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।