जेल अदालत में बंदियों को दी गई विधिक अधिकारों की जानकारी
खूंटी , 20 सितंबर । झालसा, रांची के निर्देशन एवं जिला बंदी को अपने मामले की जानकारी रखने और विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार लगातार कार्य कर रहा है।
डीएलएसए सचिव कमलेश बेहरा ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता सहित आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बंदियों से अपनी कानूनी समस्याएं पीएलवी के माध्यम से डीएलएसए तक पहुंचाने की अपील की।
एसडीजेएम विद्यावती कुमारी ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी दी। वहीं एलएडीसी डिप्टी चीफ नम्रता कुमारी ने निःशुल्क विधिक सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया समझाई। जेलर जीवन एक्का ने जेल प्रशासन की ओर से बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।