जेडीएमसी छात्रसंघ में रकीबा का निर्वाचन निरस्त करने के खिलाफ याचिका, कॉलेज प्रशासन को हाई कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली, 02 सितंबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज (जेडीएमसी) के छात्रसंघ चुनाव में महासचिव के पद पर रकीबा तरन्नुम के निर्वाचन को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी किया है। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
रकीबा तरन्नुम जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स की छात्रा हैं। सुनवाई के दौरान रकीबा तरन्नुम की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 24 अगस्त को आयोजित कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव में महासचिव के पद पर जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि रकीबा तरन्नुम ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे लेकिन कॉलेज प्रशासन ने 26 अगस्त को उसके निर्वाचन को निरस्त करते हुए महासचिव पद पर दूसरे उम्मीदवार रश्मि सिंह को निर्वाचित घोषित कर दिया।
याचिका में कहा गया है कि रकीबा के निर्वाचन को निरस्त करने की वजह ये बताई गई कि छात्र संगठन एसएफआई ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर निर्वाचन के अगले दिन बधाई दी थी। रकीबा तरन्नुम ने कहा है कि संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और वो किसी राजनीतिक दल या छात्र संगठन की सदस्य नहीं है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के निर्वाचन को निरस्त करने से पहले उसे न ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही कोई वैसी लिखित शिकायत दिखाई गई जिसमें उसका संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट से संबंध बताया गया हो।