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पत्नी के मुंह में ‘बेगॉन स्प्रे’ डालकर मारने की कोशिश में मिली तीन साल की सजा माफ

नई दिल्ली, 25 अगस्त । दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी के मुंह में ‘बेगॉन स्प्रे’ डालकर मारने की कोशिश में ट्रायल कोर्ट से मिली तीन साल की सजा माफ करके पति को बरी करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास भारतीय लोग संहिता की धारा 307 के तहत जरूरी इरादे और जानकारी के बारे में ठोस सबूत नहीं थे।

उच्च न्यायालय ने नफे सिंह नामक याचिकाकर्ता की अपील को मंज़ूरी देते हुए टिप्पणी की कि इंसानों के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक पति-पत्नी का रिश्ता तब सबसे भयानक रिश्तों में से एक बन जाता है, जब शादीशुदा ज़िंदगी में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जस्टिस विमल यादव की बेंच ने कहा कि शादी का रिश्ता काफी विरोधाभासी होता है और अगर पति-पत्नी के बीच के मुद्दों को जल्दी सुलझाया न जाए तो जीवन कड़वाहट से भर जाता है।

उच्च न्यायालय ने नफे सिंह को संदेह का लाभ देते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर लाए गए कमजोर सबूतों के आधार पर कोई कार्रवाई करना बेहद असुरक्षित है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर रिश्तों को सावधानी से और समय रहते न संभाला जाए तो वे पूरी तरह से अलग, अवांछित और अप्रत्याशित दिशा में जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि संस्थान के तौर पर शादी को मजबूती भरोसे, साथ और उस विश्वास से मिलती है, जो दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जताते हैं; इसमें दोनों पक्षों को सुरक्षा और निश्चिंतता का एहसास होता है।

नफे सिंह और पीड़ित महिला की शादी साल 2000 में हुई थी, लेकिन एक साल के अंदर उनके रिश्ते खराब हो गए। अभियोजन के मुताबिक साल 2001 में वैवाहिक विवाद के दौरान पति ने कथित तौर पर पत्नी को एक गिलास से ‘बेगॉन’ कीटनाशक पिलाने की कोशिश की।

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