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मध्यप्रदेश के दो गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा

धमतरी, 07 जुलाई । छत्तीसगढ़ के धमतरी के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने मध्यप्रदेश के दो गांजा तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10-10 साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

दोनों तस्करों को पुलिस ने कार में रखकर अवैध ढंग से 53 किलोग्राम गांजा तस्करी करते पकड़ा था। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) द्वारा 7 जुलाई 26 को यह फैसला दिया गया । आरोपितों को बोराई थाना पुलिस ने 9 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लगभग ढाई साल तक अदालत में मामला चलने के बाद आज अंतिम फैसला आया है।

न्यायालयीन सूत्रों एवं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नौ जनवरी 2024 को बोराई पुलिस ने थाना के सामने बैरियर नाका पर वाहन चेकिंग के दौरान ओड़िशा की ओर से आ रही एक कार को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली। वाहन की डिक्की एवं बीच की सीट में रखी तीन प्लास्टिक बोरियों से 53 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इस मामले में वाहन में सवार तोषण विश्वकर्मा उर्फ राजा निवासी जिला सतना मध्यप्रदेश तथा विजय विश्वकर्मा निवासी जिला रीवा-मध्यप्रदेश के पास गांजा के परिवहन एवं वाहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं था। पुलिस ने दोनों आरोपितों के कब्जे से गांजा, कार, दो मोबाइल फोन और नगदी समेत कुल 11 लाख 10 हजार 800 रुपये की संपत्ति जब्त की थी। पुलिस ने दोनों गांजा तस्करों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना और कोर्ट में पेश किए गए मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह कड़ा फैसला सुनाया है।

इस मामले में न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपितों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड नहीं पटाने पर आरोपितों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिन गांजा तस्करों को सजा हुआ है उनमें तोषण विश्वकर्मा उर्फ राजा 32 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक-15 गाजन, थाना रामपुर बघेलान, जिला सतना-मध्यप्रदेश और विजय विश्वकर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी रतहरी, थाना सिविल लाइन, जिला रीवा-मध्यप्रदेश शामिल है।

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