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सूरजपुर : नशे के कारोबार में तीन आरोपितों को 10-10 साल की सजा

सूरजपुर, 20 अप्रैल । एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के अवैध कारोबार में लिप्त तीन आरोपितों को न्यायालय ने साेमवार काे 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर ने नशे के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में तीन आरोपितों—विकास सिंह राणा, सूरज सिंह और आशीष सिंह उर्फ गोलू—को दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार, 7 फरवरी 2025 को चौकी लटोरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम तुलसी नाला के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपितों को पकड़ा था। इनके कब्जे से 1000 नग ऑनरेक्स कफ सिरप बरामद किया गया था। इस संबंध में चौकी लटोरी, थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 55/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। मामले में एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को भी पकड़ा गया, जिसे विधि अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की जांच एएसआई अरुण गुप्ता द्वारा की गई, जिन्होंने पुख्ता साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट और प्रकरण के समग्र तथ्यों के आधार पर तीनों आरोपितों को दोषी पाया। 17 अप्रैल 2026 को सुनाए गए निर्णय में विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह ने तीनों आरोपितों को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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