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पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वाले घरों की पहचान कर रही सरकार

नई दिल्ली, 30 अप्रैल । केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन रखने वाले घरों की पहचान करना शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएनजी कनेक्शन धारकों को एलपीजी कनेक्शन रखने पर रोक लगा दी है। हालांकि, 43,000 उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने और पात्र उपभोक्ताओं तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखने वाले घरों को चिह्नित कर रही है। उन्होंने बताया कि दोहरा गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं का आकलन किया जा रहा है। अब तक 43,000 से अधिक ऐसे उपभोक्ता अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर कर चुके हैं। हालांकि, यह संख्या अपेक्षा से कम है। हमें यह आंकड़ा अधिक होने की उम्मीद है।

सुजाता शर्मा ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संशोधित आदेश के अनुसार पीएनजी कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन तत्काल सरेंडर करना होगा। इसके अलावा पीएनजी कनेक्शन धारकों को नया एलपीजी कनेक्शन लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों और उनके वितरकों को ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन देने या सिलेंडर भरने से मना किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कदम उन घरों के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिनके पास पाइपयुक्त रसोई गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से ऊर्जा आपूर्ति पर बने वैश्विक दबाव के बीच भारत के लिए अपने गैस आवंटन को नए सिरे से समायोजित करना पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 फीसदी कच्चा तेल, 50 फीसदी प्राकृतिक गैस और 60 फीसदी एलपीजी आयात करता है। मौजूदा हालात में सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर भी फिलहाल रोक लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (एस्मा) के तहत 14 मार्च को जारी अधिसूचना में एलपीजी आपूर्ति एवं वितरण आदेश, 2000 में संशोधन करते हुए पीएनजी कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखना या या उसे भराने को प्रतिबंधित कर दिया था।

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