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भवाली की विवादित मस्जिद की भूमि की लीज वैध नहीं

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भवाली की विवादित मस्जिद की भूमि की लीज वैध नहीं

-43 नाली से अधिक सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे

नैनीताल, 13 दिसंबर । नैनीताल जनपद के भवाली क्षेत्र में भूमियाधार मोड़ पर जंगल के बीच स्थित विवादों में आई मस्जिद को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मस्जिद के लिये वर्ष 1924 में 5016 वर्ग फुट, अर्थात लगभग दो नाली पांच मुट्ठी भूमि का लीज पट्टा 30 वर्षों के लिये जारी किया था। इसे बाद में बढ़ाया भी गया, किन्तु वर्तमान में इसकी लीज नवीनीकृत नहीं है, यानी वैध नहीं है। साथ ही मस्जिद के चारों ओर लगभग 44 नाली भूमि में चारदीवारी की गयी है। यह बात भी सामने आ रही है कि चारदीवारी पूर्ववर्ती कांग्रेस की हरीश रावत के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार के दौर में सरकारी धनराशि से की गयी है।

उल्लेखनीय है कि यह मामला वर्तमान दिसंबर माह के प्रारंभ में इसोशल मीडिया पर एक वायरल हुए वीडियो के माध्यम से सामने आया था। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से स्थापित धार्मिक संरचनाओं की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी और राज्य के सांस्कृतिक स्वरूप में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके निर्देश के उपरान्त इस मामले की जांच राजस्व प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने की थी। इधर एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री धामी ने पुनः नैनीताल जनपद के लेटीबूंगा में आयोजित कार्यक्रम में भी इस मामले का जिक्र किया था।

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