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Rajasthan

चारागाह भूमि पर निवास करने वालों को हटाने पर यथास्थिति के आदेश

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता लोटवाडा गांव की चारागाह भूमि पर बीते कई सालों से निवास कर रहे हैं। उन्हें बिजली कनेक्शन भी जारी किए जा चुके हैं। वहीं स्थानीय तहसीलदार भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस देकर मौके से बेदखल कर उनके आवास तोड़ने पर आगामी है। याचिका में कहा गया कि गत 16 जुलाई को ग्राम पंचायत ने दौसा कलेक्टर को प्रस्ताव भेजकर कहा कि गांव की आबादी में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण आबादी भूमि कम पड रही है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं के जो मकान चारागाह भूमि में बने हुए हैं, उन्हें आबादी में बदल दिया जाए तो ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इसके बावजूद भी कलेक्टर ने ग्राम पंचायत के इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के निर्माण पर यथास्थिति के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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