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प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा के दिशा-निर्देश बनाने की मांग पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय ने विरोध-प्रदर्शनों और भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का पत्रकारों के साथ व्यवहार कैसा हो, इसके लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को कवर करने के दौरान पुलिस ने कई पत्रकारों के साथ मारपीट की, जिनमें महिला पत्रकार भी शामिल थीं। याचिका में कहा गया है कि इस दौरान पत्रकारों के साथ बुरा बर्ताव किया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस मामले में एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होना चाहिए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस संबंध में दिशा-निर्देश तय करना चाहेंगे।

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