जींद : अफीम के साथ पकड़े गए तस्कर को 11 वर्ष का कठोर कारावास
जींद, 09 सितंबर । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जयवीर सिंह कि अदालत ने पांच किलोग्राम अफीम के साथ पकड़े गए नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सदर नरवाना पुलिस वर्ष 2018 में गश्त कर रही थी। तभी सूचना मिली कि एक नशा तस्कर अफीम लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने गांव लितानी के बस अड्डे से काबू कर लिया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अफीम बरामद हुई। जिसका वजन करवाने पर पांच किलोग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में नशा तस्कर की पहचान कल्लर भैणी (हिसार) निवासी कर्ण सिंह के रूप में हुई।
पुलिस ने कर्ण सिंह के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। जींद पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह की अदालत ने बुधवार को कर्ण सिंह को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।