जन आधार में नवजात शिशु का नाम स्वत: जुड़ेगा
जोधपुर, 06 जून । जन-आधार योजना के अंतर्गत अब नवजात शिशुओं के जन्म के बाद उनका नाम स्वत: जन आधार परिवार में जुड़ सकेगा तथा किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका नाम स्वत: जन आधार से हट जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य जन-आधार डेटाबेस को अधिक सटीक, अद्यतन एवं पारदर्शी बनाना है।
अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जोधपुर मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि शासन सचिव, आयोजना एवं महानिदेशक, राजस्थान जन-आधार प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र-11 के अनुसार पहचान पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र जारी होने तथा संबंधित डेटा प्राप्त होने के उपरांत नवजात शिशु का नाम उसकी माता के जन-आधार कार्ड में स्वत: सदस्य के रूप में जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी जन आधार परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर पहचान पोर्टल द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए जाने एवं संबंधित डेटा प्राप्त होने के बाद मृतक सदस्य का नाम जन आधार परिवार से स्वत: हटा दिया जाएगा। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के समय मृतक सदस्य की आधार संख्या, जन आधार परिवार पहचान संख्या तथा जन-आधार सदस्य संख्या का सही उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।