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दिल्ली दंगा 2020 के आरोपित शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 12 मार्च । कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपित शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान के वकील अब्दुल गफ्फार ने कहा था कि शाहरुख पठान के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला है जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। शाहरुख पठान ने आधी से ज्यादा सजा हिरासत में गुजार दी है। वो करीब छह सालों से जेल में है और ट्रायल के निकट भविष्य में पूरी होने की संभावना नहीं है। पठान के वकील ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अभी तक केवल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं जबकि अभी 45 और गवाहों के बयान दर्ज होने हैं।

शाहरुख पठान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसकी ये 11वीं जमानत याचिका है। शाहरुख पठान की जमानत याचिका न केवल इस कोर्ट से खारिज हुई है बल्कि उच्च न्यायालय ने भी जमानत याचिका खारिज किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा क अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 479 के तहत शाहरुख पठान को जमानत नहीं दी सकती है क्योंकि उसके खिलाफ एक दूसरे मामले में भी ट्रायल चल रहा है।

कोर्ट ने 24 दिसंबर, 2021 को इस मामले के आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किया था।

शाहरुख को उत्तरप्रदेश के शामली से 3 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद किया था। पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद किया था। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था।

बता दें कि, फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे।

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