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अपर मुख्य सचिव बेसिक आदेश का पालन करें या 27 अक्टूबर को हाजिर हों

प्रयागराज, 18 सितम्बर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उप्र लखनऊ से शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर पारित कोर्ट आदेश का पूर्ण अनुपालन हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि विफल रहने पर अगली सुनवाई की तिथि 27 अक्टूबर को वह हाजिर हों।

कोर्ट उस दिन आदेश की अवहेलना का अवमानना आरोप निर्मित करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है।

कोर्ट के 21 अगस्त के आदेश पर कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूली शिक्षा उ प्र ,प्रताप सिंह बघेल निदेशक बेसिक शिक्षा, सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड हाजिर हुए और हलफनामा दाखिल किया। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने हाजिरी से छूट मांगी और हलफनामा दाखिल कर आदेश का पालन करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा। याची अधिवक्ता ने इसका विरोध किया कहा इससे पहले भी समय मांगा था किन्तु आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को शिक्षामित्रों के मानदेय के आदेश का पूर्ण पालन करने का आदेश दिया है।

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