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Chhattisgarh

शासकीय सेवक ई-केवाईसी कार्य 30 सितम्बर तक पूर्ण करें : कलेक्टर

कोषालय शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश के तहत सभी शासकीय सेवकों को एम्पालाई काॅर्नर एप अथवा एम्पालाई काॅर्नर पाेर्टम के माध्यम से अपने व्यक्तिगत विवरण दर्ज कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है। निर्देश में कहा गया है कि जिन शासकीय सेवकों का ई-केवाईसी पहले से किया जा चुका है, उनका विवरण आधार एवं समग्र पोर्टल से चेकर लाॅगिन द्वारा सत्यापित किया जाएगा, वहीं जिनका ई-केवाईसी लंबित है, उन्हें तत्काल यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि, 30 सितम्बर 2025 तक हर हाल में यह कार्य अनिवार्य रूप से किया जाए, अन्यथा भविष्य में वेतन भुगतान सहित अन्य प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

इस संबंध में जिला कोषालय अधिकारी मनबोध राम यादव को भी निर्देशित किया गया है कि ई-केवाईसी की प्रगति पर सतत निगरानी रखी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी शासकीय सेवकों का कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण हो।

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