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नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राहुल और सोनिया को कोई राहत नहीं

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से सम्पत्तियों को जब्त करने के खिलाफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की याचिका को खारिज कर दी है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई 2 नवंबर को करने का आदेश दिया।

ट्रायल कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2025 को गांधी परिवार, यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती दी है।

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि कांग्रेस को दान देने वालों के साथ धोखाधड़ी की गयी। ईडी ने कहा कि जिन लोगों ने दान दिया उनमें से कुछ को टिकट दिए गए। एएसजी एसवी राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रुप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी।

ईडी ने 15 अप्रैल, 2025 को ट्रायल कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपित बनाया है। ईडी ने मनी लांड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की थी।

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