डी फार्मा के छात्र की हत्या मामले में सपा नेता समेत 14 को उम्रकैद , दो बरी
रायबरेली,18अगस्त(हि. स.)। डी फार्मा के छात्र की हत्या मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए सपा नेता आरपी यादव,व्यवसायी सुरेश यादव समेत 14 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया गया।सज़ा सुनाने के दौरान न्यायालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने मंगलवार को चर्चित डी फार्मा छात्र आदित्य सिंह हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया।गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, अभिषेक सिंह और आरके यादव के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों को अदालत में पेश किया। आजीवन कारावास की सजा पाने वालाें में वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व विधानसभा उम्मीदवार रहे आरपी यादव व शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी व सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव प्रमुख हैं।
उल्लेखनीय है कि आठ वर्ष पूर्व अप्रैल 2019 में सोमू ढाबा पर खाने को लेकर हुए विवाद के बाद डी फार्मा के छात्र आदित्य सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने का भी प्रयास किया था। इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी। प्रशासन ने भी कार्यवाही करते हुए आरोपितों के अवैध रूप से बने ढाबे को ध्वस्त कर दिया था।
फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत परिसर में काफ़ी गहमागहमी रही। पूरे परिसर में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त थे। न्यायालय का निर्णय सुनते ही मृतक आदित्य की बहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। करीब आठ वर्षों तक न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद परिवार ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया है।