बीसलपुर बांध से पानी सप्लाई और हर घर पेयजल की जानकारी पेश करने के लिए दिया समय
जयपुर, 22 जुलाई । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पेयजल की किल्लत और जल संरक्षण से जुडे मामले में राज्य सरकार को यह बताने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है कि बीसलपुर बांध का पानी कितने जिलों में पेयजल के लिए सप्लाई हो रहा है और इसका वितरण कितने जिलों में होना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि हर घर में पेयजल पहुंचाने की क्या स्थिति है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जल संरक्षण के मुद्दे पर पूर्व में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि गत सुनवाई पर अदालत ने इस बिंदु पर सरकार से जानकारी मांगी थी। इसके पेश करने के लिए समय दिया जाए। वहीं न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि प्रदेश में पानी की किल्लत बनी हुई है। अदालत की ओर से जानकारी मांगने पर भी सरकार ने अभी तक जानकारी नहीं दी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 22 अप्रैल को मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। वहीं उन जिलों में पानी के स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने की योजना के बारे में जानकारी मांगी थी, जहां पानी की कमी है और लोगों को कई किलोमीटर दूर पानी के लिए चलना पडता है।