गौर यमुना सिटी पार्क से इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन एक माह में शिफ्ट करने का निर्देश
-एडा को पार्क के अतिक्रमण या अन्य उपयोग में लेने की अनुमति न देने का निर्देशप्रयागराज, 20 मई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतमबुद्ध नगर के गौर यमुना सिटी पार्क में बने इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को एक माह में शिफ्ट करने का मेसर्स गौरसन रीलटेक प्रा लि को समय दिया है। कहा है कि पार्क को खाली कर पूर्ववत बहाल करें।
कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भी आदेश दिया है कि किसी भी पार्क का अतिक्रमण या अन्य उपयोग करने की अनुमति न दें। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने राजेन्द्र सिंह सोलंकी व चार अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि कम्पनी के सब स्टेशन के कारण पार्क ढंक गया है। पार्क याचीगण के आवास के सामने स्थित है। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (एडा) की तरफ से कहा गया कि कार्रवाई की गई है। पार्क खाली होगा। कम्पनी ने एडा को पत्र लिखकर सब स्टेशन शिफ्ट करने की इच्छा जताई है। कम्पनी की तरफ से कहा गया कि सब स्टेशन शिफ्ट करने के लिए कुछ समय दिया जाय। जिस पर कोर्ट ने एक माह का समय दिया है।