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Uttarakhand

युवक से मारपीट करने वालों को तीन वर्ष की कैद

हरिद्वार, 22 अप्रैल । आठ साल पूर्व एक युवक के साथ मारपीट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार आरोपितों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपित सन्नी उनियाल, जितेन्द्र, उर्मिला शर्मा व गंगा शर्मा को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को पांच हजार रुपये जुुरमाने की सजा सुनाई है।

दो मार्च 2018 को वासु धीमान निवासी हरिद्वार को आरोपित सन्नी उनियाल ने फोन कर मोतीचूर रेलवे स्टेशन बुलाया था। वहां पहले से मौजूद चारों आरोपितों ने वासु पर धारदार हथियारों,लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था।अगले दिन सुबह वासु रेलवे ट्रैक के पास बेहोशी की हालत में मिला था।जिसके बाद परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। वासु की माँ मोनिका की लिखित शिकायत पर पुलिस ने सन्नी उनियाल पुत्र दिनेश उनियाल, जितेंद्र शर्मा पुत्र नरेंद्र शर्मा, उर्मिला शर्मा पत्नी जितेंद्र शर्मा निवासीगण बी-621 आईडीपीएल थाना ऋषिकेश व गंगा शर्मा पुत्र नरेंद्र शर्मा निवासी वानप्रस्थ आश्रम शमशान रोड खड़खड़ी हरिद्वार के खिलाफ मारपीट करने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।

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