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Himachal Pradesh

चिट्टा तस्कर को अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा

शिमला, 26 अप्रैल । हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नशा तस्करी के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। यह मामला साल 2024 का है, जिसमें पुलिस की जांच और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।

पुलिस के अनुसार 28 जून 2024 को थाना सदर की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान कार्ट रोड से पुराने बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोका और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से 7.170 ग्राम हेरोइन, जिसे आम बोलचाल में चिट्टा कहा जाता है, बरामद हुई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ NDPS Act की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया। बरामद नशीले पदार्थ की सही तरीके से तौल की गई, उसे सील किया गया और एनसीबी फॉर्म भरा गया। साथ ही साक्ष्यों को सुरक्षित रखा गया और फॉरेंसिक जांच भी कराई गई। पुलिस का कहना है कि जांच को तकनीकी और कानूनी रूप से मजबूत बनाया गया, जिससे अदालत में मामला मजबूत तरीके से पेश किया जा सका।

करीब दो साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद 25 अप्रैल 2026 को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे तीन साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।

एसएसपी शिमला गौरव सिंह का कहना है कि यह फैसला नशा तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक अहम कदम है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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