बागपत में मेरठ रोड पर 13 अवैध निर्माण को नोटिस, होगी सीलिंग-ध्वस्तीकरण कार्रवाई
बागपत, 01 अप्रैल । बागपत में अवैध निर्माणों के खिलाफ विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई जारी है। मेरठ रोड क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों पर बागपत–बड़ौत–खेकड़ा विकास प्राधिकरण ने बुधवार काे एक साथ 13 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को 7 दिन के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा संबंधित भवनों को सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिसों में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा कराए जा रहे आवासीय या व्यावसायिक निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। यदि निर्माण बिना अनुमति के पाया गया, तो उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्रवाई का पूरा जिम्मा संबंधित भवन स्वामी का होगा। प्राधिकरण के अनुसार यह अभियान मेरठ रोड पर तेजी से बढ़ रहे अनियंत्रित निर्माणों को रोकने और क्षेत्र में नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है।
प्राधिकरण जेई अजित कुमार का कहना है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में यातायात, जल निकासी, सुरक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी गंभीर असर डालता है। कहा कि इन नोटिसों में संबंधित लोगों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। यदि मानचित्र स्वीकृत है, तो उसकी प्रति और संबंधित अनुमोदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।