गुन: बालिका पर शादी के लिए दबाव बनाने पर वर पक्ष पर कायमी
गुन: बालिका पर शादी के लिए दबाव बनाने पर वर पक्ष पर कायमी
गुना, 19 मई (हि.स.)। शहर के सिंगवासा क्षेत्र में 1क 15 वर्षीय बालिका की शादी के लिए दबाव बनाने पर लडक़े पक्ष पर प्रकरण दर्ज किया गया है। दो दिन पहले लडक़ी की शादी प्रशासन ने मौके पर पहुँचकर रुकवाई थी और परिजनों को समझाईश भी दी थी। इसके बावजूद लडक़ा पक्ष शादी का दबाव बना रहा था। जानकारी के अनुसार जानकारी के अनुसार गत दिवस चाइल्ड लाईन भोपाल से महिला एवं बाल विकास को सूचना मिली थी कि सिंगवासा में एक 15 वर्षीय बालिका की शादी हो रही है। जिस पर परियोजना अधिकारी गुना ग्रामीण सुश्री दीपा शर्मा, नायब तहसीलदार मोतीलाल पंथी राजस्व अमले एवं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। इस दौरान बालिका की आयु संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि बालिका की आयु 15 वर्ष 07 माह है। जिस पर शादी को रुकवाया गया।
टीम द्वारा परिजनों को बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु- 18 वर्ष से कम तथा बालक की आयु 21 वर्ष से कम होने पर विवाह करना कानूनन अपराध है। जिसमें एक लाख का जुर्माना तथा दो साल का सजा का प्रावधान है । साथ ही विवाह कराने वाले हलवाई, पंडित, पुरोहित, डीजे, टेन्ट एवं विवाह में शामिल होने वाले भी अपराधी की श्रेणी में आते है।
सोमवार को बालिका द्वारा परियोजना अधिकारी दीपा शर्मा को फोन कर लडक़े पक्ष द्वारा शादी के लिए दबाव बनाने की जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दिनेश चंदेल द्वारा बताया कि बालिका की बहन द्वारा कैंट थाना में वर पक्ष के परिवारजनों के विरूद्व एफआईआर दर्ज कराई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से बालिका को वन स्टॉप सेन्टर गुना भेजा गया है।
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