News Chetna

सच की ताजगी, आपकी अपेक्षा

News Chetna
Delhi

सौरव गांगुली की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का ‘दूसरा’ के निर्माताओं को नोटिस

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर सौरव गांगुली की व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म ‘दूसरा’ के निर्माताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस विनोद कुमार की वेकेशन बेंच ने कहा कि फिल्म के खिलाफ किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने का फैसला प्रतिवादियों के जवाब दाखिल करने के बाद ही लिया जा सकता है।

कोर्ट ने फिल्म के निर्मातों को फिल्म की एक स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। यह फिल्म आज ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय फिलहाल दशहरे की छुट्टियों के कारण बंद है। ऐसे में जस्टिस विनोद कुमार की वेकेश बेंच ने सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने सौरव गांगुली और ‘लव फिल्म्स एलएलपी’ द्वारा दायर मुकदमे में फिल्म के निर्माताओं, निर्देशक और वितरक को समन जारी किया है। ‘लव फिल्म्स एलएलपी’ सौरव गांगुली की बायोपिक बना रही है।

याचिका में गांगुली के जीवन की घटनाओं, विशेषकर नेटवेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में उनकी कप्तानी और लॉर्ड्स में उनके शर्टलेस जश्न का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में गांगुली के व्यक्तित्व अधिकारों के अनाधिकृत व्यावसायिक शोषण और उनकी प्रस्तावित बायोपिक पर प्रोडक्शन हाउस के विशेष संविदात्मक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। गांगुली और लव फिल्म्स ने फिल्म की नाटकीय, डिजिटल और अन्य रिलीज के साथ-साथ कथित तौर पर बिना अनुमति के गांगुली के नाम, छवि, समानता और प्रतिष्ठित क्रिकेट क्षणों का उपयोग करते हुए प्रचार सामग्री के प्रसार के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की है।

Leave a Reply