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बकरीद के दिन 28 मई को होने वाली लॉ फैकल्टी की परीक्षा मुस्लिम छात्रों के लिए बाधा नहीं बनेगी : डीयू

नई दिल्ली, 26 मई । दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) ने कहा है कि बकरीद के दिन 28 मई को होने वाली लॉ फैकल्टी की परीक्षा मुस्लिम छात्रों के लिए बाधा नहीं बनेगी। मुस्लिम छात्र दूसरे वैकल्पिक तिथि को वो परीक्षा दे सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये सूचना दिल्ली उच्च न्यायालय को दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच से कहा कि 28 मई की परीक्षा के बदले वैकल्पिक तिथि 4 जुलाई के बाद की होगी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उच्च न्यायालय से कहा कि जो छात्र 28 मई को परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वे इसकी सूचना लॉ फैकल्टी के डीन को ई-मेल के जरिये सूचित करेंगे, ताकि 4 जुलाई के बाद परीक्षा आयोजित की जा सके। याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के छठे सेमेस्ट के छात्र सैफ रशीद सईद ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि लॉ फैकल्टी ने 25 मई को एक नोटिस जारी किया, जिसके मुताबिक पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा 28 मई को ही होगी। नोटिस में कहा गया था कि 28 मई की परीक्षा केंद्र सरकार की बकरीद पर की गई सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा के बावजूद होगी।

याचिका में कहा गया था कि 28 मई को छठे सेमेस्ट की पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा होनी है। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी की परीक्षा का आयोजन सार्वजनिक छुट्टी के दिन करना मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। बकरीद के दिन परीक्षा होना मुस्लिम छात्रों के लिए एक ऐसा विकल्प चुनने के लिए मजबूर करता है कि या तो वो परीक्षा दे या त्यौहार में हिस्सा ले। याचिका में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय समेत कई संवैधानिक संस्थानों ने केंद्र के नोटिफिकेशन के बाद बकरीद की छुट्टी को 27 मई के बजाय 28 मई कर दिया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 28 मई की परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 और 29 का उल्लंघन किया है।

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