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उदयपुर कोर्ट में पेश हुए विधायक रविन्द्र सिंह भाटी

उदयपुर, 10 अप्रैल । बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवीन्द्र सिंह भाटी शुक्रवार को धारा-144 उल्लंघन से जुड़े एक मामले में उदयपुर न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति के दौर में छात्र हितों के लिए किए गए आंदोलनों के “घाव” आज भी उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले को राजनीतिक षड़यंत्र बताते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है।

कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में भाटी ने बताया कि वर्ष 2021 में कोरोनाकाल के दौरान प्रदेशभर में छात्रों से फीस वसूली का विरोध किया गया था। उस समय छात्र हितों की मांग को लेकर विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपे गए थे। उसी क्रम में उदयपुर कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन हुआ था, जिसमें वे भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि उस प्रदर्शन के बाद उनके खिलाफ धारा-144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि आंदोलन पूरी तरह छात्र हितों से जुड़ा था। भाटी ने आरोप लगाया कि यह मामला राजनीतिक कारणों से दर्ज किया गया था।

विधायक भाटी के अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह चुंडावत ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तर्क रखे गए। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2021 को विधायक भाटी सहित तीन लोगों के खिलाफ धारा-144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान उदयपुर के अधिवक्ताओं ने भाटी से लंबे समय से लंबित हाईकोर्ट बेंच की मांग को राज्य और केंद्र सरकार के सामने मजबूती से उठाने का आग्रह भी किया। इस पर विधायक भाटी ने कहा कि वे वकीलों की इस मांग के साथ हैं और इसे उचित मंचों पर पुरजोर तरीके से उठाएंगे।

इसके अलावा विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति में सदस्य बनाए जाने पर भाटी ने कहा कि समिति का उद्देश्य जनहित से जुड़े सवालों के जवाब समय पर और पारदर्शी तरीके से प्राप्त करना है। इसके माध्यम से प्रशासन और सचिवालय से जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

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