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लाल किला ब्लास्ट केस के छह आरोपित 13 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में

नई दिल्ली, 16 जनवरी । पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने लाल किला ब्लास्ट मामले की आरोपित डॉ. शाहीन सईद समेत छह आरोपितों को 13 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

कोर्ट ने डॉ. शाहीन सईद के अलावा मुफ्ती इरफान अहमद, जहीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, डॉ आदिल अहमद, यासिर अहमद डार और डॉ. मुजम्मिल शकील को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 14 जनवरी को डार के अलावा सभी आरोपितों को 16 जनवरी तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) हिरासत में भेजा था। आज एनआईए हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।

एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की। एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया। वह अक्टूबर, 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया।

लालकिला के पास 10 नवंबर, 2025 को आई-10 कार में ब्लास्ट हुआ था। ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी। इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे।

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