बच्चा गोद लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन : एन.आर. ठाकुर
ठाकुर ने कहा कि इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस, जन्म प्रमाण पत्र व पासपोर्ट साइज फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करवाने होते है। ठाकुर ने कहा कि लोगों को बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया की सही और ठीक जानकारी ना होने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बारे जनमानस को जागरूक करना जरूरी है। ठाकुर ने प्रतिभागियों से कहा कि हमें बाल विवाह जैसी सामाजिक बीमारी के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है ताकि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लिए मंडी का भी योगदान हो सके।
उन्होंने जिला मंडी में बाल विवाह की घटनाओं पर दुःख जताते हुए कहा कि समाज की मानसिकता को बदलना जरूरी है। इस अवसर पर सरंक्षण अधिकारी शैलजा अवस्थी ने प्रतिभागियों को दतक ग्रहण अधिनियम, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, योग्यता और सही मानदंडों बारे जानकारी दी तथा विधिक एवं प्रोबेशन अधिकारी रमा कुमारी ने बाल विवाह अधिनियम और दुष्परिणामों बारे चर्चा की।