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गुरुग्राम: झगड़े में जानलेवा चोट मारने के दो दोषियों को दस साल कारावास

गुरुग्राम, 19 नवंबर । लड़ाई-झगड़े के दौरान जानलेवा चोट मारने के दो आरोपियों को बुधवार को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार दो मई 2018 पुलिस थाना बिलासपुर में एक व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि एक मई 2018 को उसकी बहन ने बताया कि शौकीन नामक व्यक्ति ने उसके के साथ गलत काम किया है। वह और उसका पिता शौकीन के घर पर गए। तब घर पर जाकिर, शौकीन, जफरू, साहुन व हसीना मौजूद थे। उसके पिता शौकीन के पिता जाकिर से बात करने लगे। तभी साहुन ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। शौकीन व जफरू उसके पिता व उसे रॉड, डंडों से मारने लगे। उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत पर बिलासपुर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी शौकीन व जफरू दोनों निवासी गांव ऊटोन कलां, जिला गुरुग्राम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने बुधवार को इस केस में फैसला सुनाया। एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा 307, 34 के तहत 10 साल की कैद (कठोर कारावास) 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323, 34 के तहत छह माह की कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 506, 34 के तहत दो वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।

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