पंचायत चुनाव जल्दी कराने के आदेश के खिलाफ अपील, सुनवाई 25 को
अपील पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बीएस संधू ने कहा कि प्रकरण को नियमित अपील सुनने वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। अपील में अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश गुप्ता ने बताया कि एकलपीठ ने गत 18 अगस्त को पंचायतों के चुनाव जल्दी कराने के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता प्रशासकों को पद से हटाने पर रोक लगाई थी। अपील में कहा गया कि पूर्व में पंचायतों के तीन चरणों में चुनाव हुए थे। ऐसे में संबंधित सरपंचों का कार्यकाल भी अलग-अलग चरणों में पूरा हो रहा है। राज्य सरकार सभी पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना चाहती है। ऐसे में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। यह व्यवस्था अस्थाई तौर पर और पंचायतों के दैनिक कामकाज को सुचारू चलाने के लिए की गई थी। वहीं बाद में कुछ प्रशासकों की शिकायत मिलने पर उसे पद से हटाया गया था। अपील में कहा गया कि इन हटाए गए प्रशासकों की किसी प्रकार की विधिक क्षति नहीं हुई है। नए चुनाव के बाद इन्हें वैसे भी हटाया जाना था। ऐसे में मामले में एकल पीठ की ओर से दिए आदेश को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि एकलपीठ ने करीब डेढ़ दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कार्यकाल पूरा होने के छह माह में चुनाव कराए जाने चाहिए। वहीं अदालत ने बिना सुनवाई का मौका दिए याचिकाकर्ता प्रशासकों को हटाने के आदेश को भी रद्द कर दिया था।