हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती में नकल करने वाले आरोपी को जमानत, हर माह देनी होगी थाने में हाजिरी
जमानत याचिका में कहा गया कि प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। वह गत 30 जनवरी से जेल में बंद है। याचिकाकर्ता के अपनी पहली जमानत याचिका को मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद पेश करने का कहकर वापस लेने के आधार पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। मामले में अब निचली अदालत में आरोप पत्र पेश हो चुका है। जिसमें अभियोजन पक्ष के 54 गवाह है। ऐसे में प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा। वहीं प्रकरण के सह आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता भर्ती में नकल करने का दोषी है। वह हाईकोर्ट की ओर से आयोजित एलडीसी भर्ती में नकल कर चयनित हुआ है। ऐसे में उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश देते हुए उसे हर माह संबंधित थाने में हाजिरी दर्ज कराने को कहा है।