News Chetna

सच की ताजगी, आपकी अपेक्षा

Delhi

सीएक्यूएम ने लैंड फिल साइटों पर आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जारी किए वैधानिक निर्देश

सीएक्यूएम ने लैंड फिल साइटों पर आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जारी किए वैधानिक निर्देश

नई दिल्ली, 03 जून (हि.स.)। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के नगर पालिका और निगम क्षेत्रों में ठोस कूड़ा जैव ईंधन को खुले में जलाने से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म प्रदूषक कणों और अन्य हानिकारक गैसीय प्रदूषकों से निपटने के लिए निर्णायक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सफाई के बाद कचरा जमा करने के स्थलों (एसएलएफ), और कचरा डालने के स्थानों पर नगरपालिका और निगम क्षेत्रों के ठोस कूड़े (एमएसडब्ल्यू), जैव ईंधन को खुले में जलाने से लगने वाली आग की घटनाओं की संभावना को खत्म करना है।

आयोग ने एनसीआर में संबंधित एजेंसियों को आग की घटनाओं और उसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को रोकने के उद्देश्य से दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसमें सैनिटरी लैंडफिल साइटों और कूड़ा डालने की जगह शामिल हैं। आयोग ने एसएलएफ और कूड़ा डालने की जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करने के साथ ही उन जगहों की सीमा पर उचित तरीके से बाड़ लगाने की व्यवस्था भी करने के निर्देश जारी किए हैं।

इसके अलावा

एसएलएफ और कूड़ा डालने की जगहों पर मीथेन गैस का पता लगाने वाले यंत्र लगाने के भी आदेश दिए हैं ताकि उच्च मीथेन सांद्रता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके। एसएलएफ तथा कूड़ा डालने की जगहों पर अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए विशेषकर रात के समय लगातार गश्त करने की भी सलाह दी है।

आयोग ने मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि इस निर्देश के साथ आयोग पूरे क्षेत्र में एक समान रूप से कानून और नियमों को लागू करने की व्यवस्था, जोखिम से निपटने की बेहतर तैयारी और अधिक उत्तरदायित्व लाने का प्रयास कर रहा है।

आयोग सभी हितधारकों- विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकायों, एसपीसीबी, डीपीसीसी और एनसीआर में अन्य संबंधित एजेंसियों से विविध ठोस कूड़े को खुले में जलाने से रोकने, समाप्त करने का आह्वान किया।

—————

Leave a Reply