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एलडीए ने फ्लैट, रो—हाऊस खरीदारों के लिए जारी की एडवाइजरी

एलडीए ने फ्लैट, रो—हाऊस खरीदारों के लिए जारी की एडवाइजरी

लखनऊ, 05 मई (हि.स.)। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने सोमवार को फ्लैट, रो—हाऊस खरीदारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एलडीए ने मानचित्र को लेकर विशेष रूप से अपना संदेश दिया है। जिसमें प्राइवेट बिल्डरों के जाल से बचने के लिए आग्रह किया गया है।

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि स्वीकृत मानचित्र की पुष्टि कीजिए और कानूनी विवाद व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बचें। स्वीकृत मानचित्र की जांच कीजिए। इसके लिए एलडीए से पता कीजिए और बिल्डर से स्वीकृत मानचित्र की प्राप्ति लीजिए।

एडवाइजरी में कहा है कि बगैर मानचित्र स्वीकृति वाले फ्लैटों, रो—हाऊसों को खरीदने की जोखिम ना​लीजिए, कानूनी कार्रवाई व पंजीकरण, लोन, बुनियादी सुविधाओं में परेशानी से ब​चें। दस्तावेजों की जांच जरूरी है, जिसमें एलडीए से अनुमोदित, प्रमाण की जांच करें। रेरा पंजीकृत है या नहीं, इसकी जांच कीजिए।

उल्लेखनीय है कि लखनऊ शहर की सीमा क्षेत्र में तेजी से बसायी जा रही कालोनियों में मानचित्र स्वीकृत नहीं होने के कारण ही एलडीए प्रतिदिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। मार्च और अप्रैल माह में 70 से ज्यादा जगहों पर मानचित्र स्वीकृत नहीं होने पर ही सीलिंग, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है।

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