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हाई कोर्ट ने लगाई रिकवरी ओदश पर रोक, सरकार को ​स्थिति स्पष्ट करने का दिया निर्देश

हाई कोर्ट ने लगाई रिकवरी ओदश पर रोक, सरकार को ​स्थिति स्पष्ट करने का दिया निर्देश

नैनीताल, 8 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने 14 फरवरी के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर भगवानपुर की ओर से जारी रिकवरी ओदश पर रोक लगाते हुए सरकार को ​​स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ग्राम चौली शहाबुद्दीनपुर पोस्ट ऑफिस खुब्बनपुर ब्लाक भगवानपुर जिला हरिद्वार निवासी मदन गोपाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 14 फरवरी के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर भगवानपुर की ओर से जारी रिकवरी आदेश को चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि वह 2006 में ​शिक्षा आर्चाय के पद पर नियुक्त हुआ था। 2008 में उसे ​​शिक्षा मित्र बना दिया गया। 22 जनवरी 2015 में पॉलिसी निर्णय के तहत ​​शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया और याचिकाकर्ता को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया। 16 अक्टूबर 2018 को टीईटी पास किया। 24 मई 2019 को जिला ​​​शिक्षा अ​धिकारी ने कार्यालय आदेश जारी कर याचिकाकर्ता की नियमित नियुक्त कर दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ​उसे बिना सुनवाई का मौका दिए रिकवरी आदेश पारित कर दिया गया, जो गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वह 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

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