मेरठ जेल में साहिल उगाएगा सब्जी, मुस्कान सीखेगी सिलाई, एक साथ बैरक में रहेंगे!
मेरठ जिला जेल में मुस्कान और साहिल को अब 10 दिन पूरे हो चुके हैं। जेल मैन्युअल के अनुसार, जिस दिन उनकी जेल में अवधि खत्म होती है, उसी दिन उन्हें काम सौंपा जाता है। मुस्कान ने जेल के अंदर सिलाई-कढ़ाई सीखने की इच्छा व्यक्त की है और इसके लिए उसे उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरी ओर, साहिल ने खेती करने की इच्छा जताई है। उसे सब्जी और फल उगाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें वह जेल के खेतों में काम करेगा। इसके द्वारा उगाई गई सब्जियों का उपयोग जेल में रह रहे बंदियों के खाने में किया जाएगा। जिला जेल मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल से दोनों अपनी रुचियों के अनुसार कार्य शुरू कर देंगे।
वीरेश राज शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि जेल में बंदियों को तीन प्रकार के काम दिए जाते हैं – स्किल्ड, नॉन स्किल्ड और ट्रेनिंग। साहिल एक नॉन स्किल्ड वर्कर के रूप में कार्यरत रहेगा और उसे कृषि कार्य के लिए 50 रुपये प्रतिदिन का मेहनताना मिलेगा, लेकिन यदि वह खेती के काम में असफल रहा, तो उसे किसी अन्य कार्य में लगाया जाएगा या ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। वहीं, मुस्कान की ट्रेनिंग के लिए सैलरी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब वह सिलाई में माहिर हो जाएगी, तब उसे सैलरी मिल सकती है।
10 दिन की अवधि पूरी होने के बाद, दोनों ने एक साथ एक ही बैरक में रहने की गुजारिश की, यह कहते हुए कि उन्होंने शिमला के मंदिर में शादी की है, इसलिए वे पति-पत्नी हैं। हालांकि जेल प्रशासन ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया और उन्हें अलग-अलग बैरक में रखा गया है। साहिल को 18A नंबर की बैरक में 60 अन्य बंदियों के साथ रखा गया है, जबकि मुस्कान को 12B नंबर की बैरक में 30 महिला बंदियों के साथ रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने दोनों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरती है और अन्य बंदियों को उनकी बातों से कम संवाद रखने के लिए निर्देशित किया है।
28 मार्च को, मुस्कान और साहिल की मुलाकात मेरठ के सरकारी वकील के साथ हुई थी। वकील ने उनके केस के बारे में जानकारी ली और मुस्कान ने वकील से अनुरोध किया कि उनकी और साहिल की मुलाकात जेल में करवाई जाए। इस मुलाकात के दौरान, वकील ने मुस्कान से पूछा कि क्या उनके पास शादी का सबूत है, जिसे उसे प्रस्तुत करने में असफल रहने पर वकील ने बताया कि जेल मैन्युअल के अनुसार, पति-पत्नी की मुलाकात केवल 15 दिन में एक बार होगी।
मुस्कान और साहिल का केस वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा जैन को सौंपा गया है, जिन्हें वकील नासिर अहमद, अंबर सहारण, और चंद्रिका कौशिक मदद करेंगे। मुस्कान ने जेल प्रशासन से सरकारी वकील की मांग की थी, यह बताते हुए कि उसके परिवार वाले उसका साथ नहीं दे रहे हैं।
इस बीच, मुस्कान और साहिल पर 3 मार्च की रात को सौरभ कुमार राजपूत के हत्या का आरोप लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, मुस्कान ने अपने पति को बेहोश करने के बाद चाकू से उसकी हत्या की और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए तैयार किया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सौरभ का भाई अपने घर पहुंचा और स्थिति को देखकर पुलिस को बुलाया। इस वारदात ने लोगों को चौंका दिया है और केस की जांच तेजी से चल रही है।