15 अप्रैल से अदालतों का नया समय: हाईकोर्ट 8 बजे, लोअर कोर्ट 7:30 से शुरू
राजस्थान हाईकोर्ट और राज्य की सभी निचली अदालतों का समय अगले महीने से बदलने जा रहा है। यह बदलाव ग्रीष्मकाल के दौरान 15 अप्रैल से 27 जून तक लागू रहेगा। जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (प्रशासन) शैलेंद्र व्यास ने इस संबंध में सोमवार को एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के अनुसार, ग्रीष्मकाल में हाईकोर्ट का कार्य समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा, जबकि लंच का समय 10:30 से 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
इसके साथ ही, हाईकोर्ट के कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रखा गया है। यहाँ लंच का समय सुबह 10:30 से 10:45 बजे तक रहेगा। इसी तरह, प्रदेश की अधीनस्थ न्यायालयों का समय भी तय किया गया है। इन न्यायालयों का कार्यकाल सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। काउंटर और कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा और लंच का समय सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, इन अदालतों के पीठासीन अधिकारी अपने चैंबर्स में सुबह 7:30 बजे से 8 बजे और दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक कार्य करेंगे। इस प्रकार, सभी संबंधित अदालतों और कार्यालयों के समय में परिवर्तन को देखते हुए, सभी वकीलों, न्यायधीशों, और आम जनता को इस नए समय के अनुसार अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। यह परिवर्तन अदालतों में कार्यों की सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।
राजस्थान में ग्रीष्मकाल के चलते तापमान बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे अदालतों और वकीलों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह समय परिवर्तन किया गया है। इस नई समय सारणी का सभी न्यायिक कार्यों पर असर पड़ेगा, और वकीलों को अपने मामलों को समय पर सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने में सहूलियत मिलेगी। इस प्रकार, यह निर्णय सभी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
अंततः, न्यायालयों का यह समय परिवर्तन न केवल कार्य वातावरण को बेहतर बनाएगा, बल्कि सभी संबंधित पक्षों के लिए एक प्रभावी और सुव्यवस्थित प्रणाली सुनिश्चित करेगा। अदालतों में काम करने वाले सभी अधिवक्ताओं और कर्मियों को इस परिवर्तन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपनी दिनचर्या को इसके अनुसार समायोजित कर सकें।