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झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की समेत 7 आरोपितों के बयान दर्ज, 2017 के जानलेवा हमला व मारपीट मामले में सुनवाई जारी

रांची, 16 मार्च । झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की समेत सात आरोपितों के बयान सोमवार को रांची की एमपी/एमएलए विशेष अदालत में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए।

विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में तिर्की और अन्य आरोपित उपस्थित रहे। सभी ने घटना से जुड़े सवालों पर अपनी बात रखी और खुद को दोषमुक्त बताया। अब अगली सुनवाई में बहस और प्रॉसीडिंग होगी।

मामला क्या है?

मामला 1 नवंबर 2017 का है, जब भारत स्काउट्स और गाइड्स, झारखंड राज्य काउंसिल के चुनाव में कथित गड़बड़ी की जांच चल रही थी। उस दौरान शिकायतकर्ता नरेश कुमार को बैठक में शामिल होने से रोका गया और उन पर हमला व मारपीट की गई। जांच के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक थी, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया।

शिकायत के आधार पर रांची के कोतवाली थाना में प्राथमिकी संख्या 298/2017 दर्ज कराई गई। इस एफआईआर में बंधु तिर्की, उनके तीन अंगरक्षकों रामदेव प्रसाद, विशाल उरांव, सीनू राम जोंको समेत कुल सात लोग आरोपित हैं।

आरोप क्या है?

आरोप है कि आरोपितों ने जानलेवा हमला किया, रॉड से मारपीट की और गाली-गलौज की। बंधु तिर्की के अंगरक्षकों पर कॉलर पकड़कर शरीर पर कट्टा रखकर जान से मारने की धमकी देना भी आरोपों में शामिल है। साथ ही, शिकायतकर्ता के गले से चेन छीन लेने का भी आरोप है।

आज अदालत में सभी आरोपितों के बयान दर्ज हुए और उन्होंने खुद को मामले से बेगुनाह बताया। अगली सुनवाई में वकीलों की दलीलें और अदालत का फैसला प्रमुख केंद्रबिंदु होगा।————–

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