उत्तम नगर हिंसा : आरोपितों के घर बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट की अंतरिम रोक
नई दिल्ली, 10 मार्च । दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल आरोपितों के परिवार को राहत दी है। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई कल यानि 11 मार्च को होगी।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को बुलडोजर जैसी कोई भी कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश दिया। आज सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने कोर्ट से इस मामले पर 11 मार्च को सुनवाई करने की मांग की। तब कोर्ट ने कहा कि आज शाम से लेकर 11 मार्च की सुबह तक कुछ नहीं बिगड़ जाएगा।
दरअसल, चार मार्च को होली के दौरान पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम ने 8 मार्च को इस मामले के एक आरोपित के घर के कुछ अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था। इस मामले में आरोपित मुस्लिम समुदाय का है, जिसकी वजह से इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सोहैल और अयान से पूछताछ की थी।
उच्च न्यायालय में आरोपित सोहैल, अयान की मां शहनाज और एक अन्य आरोपित इमरान ऊर्फ बंटी की मां जरीना ने याचिका दायर की है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम ने एफआईआर दर्ज होते ही मनमाने तरीके से मकान को गिराने की कार्रवाई की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300ए का उल्लंघन है। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के फैसले और दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन है।