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उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में चयनित अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करने पर मांगा जवाब

जयपुर, 14 फ़रवरी । राजस्थान उच्च न्यायालय ने पटवारी भर्ती-2025 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में चयनित अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित करने पर प्रमुख राजस्व सचिव और राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार सहित कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश आदित्य सारस्वत की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के अंतिम निर्णयाधीन रखा है।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के तहत आवेदन कर लिखित परीक्षा पास की थी। इस पर याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। याचिका में कहा गया कि दस्तावेज सत्यापन के बाद उसे यह कहते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया कि उसकी ओर से जिस प्रतियोगिता में भाग लेकर उसका खेल प्रमाण पत्र पेश किया है, वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता ने फेडरेशन कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राष्ट्रीय लेवल पर भाग लिया था। पूर्व में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में समान खेल प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता मानते हुए अभ्यर्थियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के तहत नियुक्तियां दी गई हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता का प्रकरण भी समान प्रकृति का हे। इसलिए उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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