कार चलाते समय हेलमेट न पहनने पर वकील का ई-चालान, बाद में सुधारी गई तकनीकी गलती
उदयपुर, 03 फ़रवरी । कार चलाते समय हेलमेट न पहनने पर ई-चालान कटने का मामला सामने आने पर हर कोई चौंक गया है। यह चालान एक वकील को आया है। मोबाइल पर 1000 रुपए के चालान का मैसेज आते ही वे हैरान रह गए, क्योंकि वे टू-व्हीलर नहीं बल्कि कार चला रहे थे। हालांकि बाद में ट्रैफिक पुलिस ने इसे तकनीकी त्रुटि मानते हुए अपने स्तर पर ही सुधार कर दिया।
यह मामला उदयपुर में सुखेर निवासी वकील दीपक डांगी से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2026 को वे अपनी कार से सूरजपोल से बिछड़ी गांव जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने सीट बेल्ट भी लगाया हुआ था। सुबह करीब 11:20 बजे उनके मोबाइल पर ई-चालान कटने का मैसेज आया, जिसमें कार नंबर RJ27CM7190 अंकित था और हेलमेट नहीं पहनने का उल्लेख करते हुए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194D/129 के तहत 1000 रुपए का चालान दर्शाया गया था।
मैसेज पढ़ते ही वे चौंक गए कि कार चलाने पर हेलमेट न पहनने का चालान कैसे कट सकता है। बाद में उदयपुर न्यायालय परिसर में चर्चा के दौरान उन्हें पता चला कि ई-चालान प्रणाली में इस तरह की गलतियां पहले भी सामने आती रही हैं, जहां एक वाहन के स्थान पर दूसरे वाहन का चालान कट जाता है। डांगी ने बताया कि उन्होंने ई-चालान का प्रिंट निकालकर आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लिए थे। इसी बीच जब उन्होंने मैसेज में दिए गए लिंक को दोबारा खोला तो उसमें अपडेट दिखाई दिया। अपडेटेड ई-चालान में कार की जगह बाइक दर्ज कर दी गई थी और वाहन मालिक का नाम भी बदल दिया गया था, जबकि समय वही रखा गया था।
इस संबंध में ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-चालान सिस्टम में कैमरे नंबर प्लेट को रीड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना हेलमेट चल रही बाइक के पीछे किसी कार का नंबर प्लेट साफ दिखाई देता है, जिसे मशीन गलती से रीड कर लेती है। जब चालान को आगे प्रोसेस किया जाता है तो क्रॉस वेरिफिकेशन के दौरान ऐसी त्रुटि पकड़ में आ जाती है और उसे सुधार दिया जाता है। ट्रैफिक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि ई-चालान में यदि वाहन नंबर या अन्य विवरण गलत दर्ज हो जाएं तो इसके लिए शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था है। 15 दिन के भीतर शिकायत मिलने पर चालान में आवश्यक सुधार किया जाता है।