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झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश सिंह की पत्नी को विदेश यात्रा की दी अनुमति

रांची, 09 फ़रवरी । झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पत्नी पर लगी जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए उनका पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर विदेश यात्रा से पहले संबंधित अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य होगी। इसके लिए यात्रा की अवधि और भारत लौटने की तिथि का लिखित अंडरटेकिंग दाखिल करना होगा और विदेश से लौटने के बाद अदालत को सूचित करना अनिवार्य है।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत ने याचिकाकर्ता को इलाज के लिए अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम (यूके) जाने की अनुमति दी है। अदालत ने 13 मई 2014 को पारित अपने आदेश में संशोधन किया, जिसमें उन्हें पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा पर रोक लगाने का निर्देश था। अदालत ने यह भी कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता, जो अपने पति के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभियुक्त हैं, को पहले ही नियमित जमानत मिल चुकी थी। वर्तमान याचिका केवल उस शर्त के खिलाफ थी, जिसमें उन्हें विदेश जाने से रोका गया था।

याचिकाकर्ता की उम्र लगभग 58 वर्ष है और उन्होंने अदालत को बताया कि वे गंभीर लिवर रोग से पीड़ित हैं। उनके करीबी रिश्तेदार अमेरिका और यूके में रहते हैं, जहां बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि वे 2014 से ट्रायल में सहयोग कर रही हैं और अब तक 100 से अधिक गवाहों में से केवल 46 का बयान दर्ज हो पाया है।

सुनवाई में सीबीआई ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि याचिकाकर्ता एक गंभीर आर्थिक अपराध में अभियुक्त हैं और विदेश यात्रा पर रोक जमानत के समय अदालत द्वारा लगाई गई थी।

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