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जनकपुरी गड्ढा हादसा: द्वारका कोर्ट ने खारिज की दो ठेकेदारों की अग्रिम जमानत याचिका

नई दिल्ली, 18 फरवरी । दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत के मामले में दो ठेकेदारों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी मामले में द्वारका के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरजोत सिंह औजला ने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट 20 फरवरी तक तलब की है।

एडिशनल सेशंस जज हरलीन सिंह ने हिमांशु गुप्ता और कवीश गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान ठेकेदार हिमांशु की ओर से पेश वकील ने कहा कि 9 फरवरी को दोनों याचिकाकर्ताओं को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस मिला, लेकिन 9 फरवरी को तबीयत खराब होने की वजह से वो जांच में शामिल नहीं हो सका।

पांच और छह फरवरी की दरम्यानी रात को निजी बैंक में काम करने वाले एक कर्मचारी कमल ध्यानी अपने घर लौट रहे थे, जहां वो एक दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में बाइक समेत गिर गए। इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक उप ठेकेदार राजेश प्रजापति और एक मजदूर योगेश को गिरफ्तार किया है। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

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