पेंशनर्स 20 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकेंगे जीवित प्रमाण पत्र
जयपुर, 3 दिसंबर । राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में राज्य के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को अपना जीवन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। इस वर्ष पेंशनर्स अपना जीवित प्रमाण पत्र 20 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग के निदेशक महेंद्र सिंह भूकर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र बनना बेहद सरल किया गया है। सभी पेंशनर्स राज्य सरकार में कार्यरत राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) द्वारा उनके एसएसओ आईडी पर आईएफएमएस 3.0 के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त पेंशनर्स संबंधित कोषालय, उपकोषालय, पेंशन निदेशालय, संभागीय पेंशन कार्यालय में व्यक्तिश: उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं या पूर्व में निर्धारित तरीकों के अनुसार भी जीवन प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।