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वरिष्ठता के साथ एरियर राशि नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि इन दोनों भर्तियों में याचिकाकर्ताओं से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को साल 2015 में नियुक्ति दी गई। वहीं याचिकाकर्ताओं को दो साल बाद वर्ष 2017 में नियुक्ति मिली। एकलपीठ के आदेश से याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठता का लाभ दिया गया, लेकिन इस अवधि का एरियर नहीं दिया गया। वहीं मामले में एकलपीठ ने कुछ अन्य अभ्यर्थियों को एरियर का हकदार माना और उसकी पालना में विभाग ने उन्हें एरियर का भुगतान भी कर दिया। एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में याचिका दायर की और रिकवरी की गुहार की, लेकिन खंडपीठ ने दी गई राशि की वसूली नहीं करने को कहा। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का भी समान मामला है और वह भी एरियर राशि का हकदार है। ऐसे में उसे बकाया एरियर राशि दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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