कामगारों के हितों को संबल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू -डाॅ.अजय चौधरी
उन्होंने बताया कि इस योजना के द्वारा नवीन रोजगार से नए कार्मिक को टिकाऊ नौकरी एवं कौशल विकास के साथ साथ आर्थिक मानदेय भी प्राप्त होगा। रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में चार वर्ष तक प्रोत्साहन राशि देय होगी। सेमिनार के दौरान आयुक्त द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, जो मौजूदा नौ सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक एकीकृत व सुव्यवस्थित ढाॅंचे में समेकित कर, संगठित, असंगठित, अस्थायी और प्लेटफाॅर्म श्रमिक, सभी को समान कवरेज प्रदान करता है। भविष्य निधि प्रणाली के तहत अब अधिक कार्यस्थल और अधिक कर्मचारी शामिल होंगे, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकेंगे।
सेमिनार में भविष्य निधि कार्यालय, जोधपुर के लेखाधिकारी प्रीतम रांकावत, जिला कार्यालय, बीकानेर के किशोर कुमार गहलोत, सामाजिक सुरक्षा सहायक व किशन लाल, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक, एसोसिशन अध्यक्ष महेश कोठारी आदि गणमान्य उपस्थित थे। उपस्थित सभी नियोक्ताओं व कामगारों ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के लागू होने का स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया।